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गृह मंत्रालय के आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन, 6वीं अनुसूची की मांग को लेकर जल्द करेंगे शीर्ष नेताओं से मुलाकात

sonam-wangchuk ended-his-fast–दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य लद्दाखी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया और उन्होंने लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सहित अन्य मांगें रखीं।

क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और लद्दाख के कई अन्य लोगों ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर बुधवार शाम श्रद्धांजलि अर्पित की और बताया कि उन्हें पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया है. इसी के साथ उन्होंने अपना अनशन भी खत्म कर दिया. सोनम वांगचुक ने बताया कि उनके समूह ने अपनी मांगों को सूचीबद्ध करते हुए सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने बताया कि हमें जल्द शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करने का आश्वासन दिया गया है.

सोनम वांगचुक ने सोशल मी़डिया एक्स पर लिखा, नमस्ते! बहुत दिनों से कोई पोस्ट नहीं…चूंकि हिरासत के दौरान मेरे पास फोन की सुविधा नहीं थी. उन्होंने आगे लिखा कि आपके जबरदस्त समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद. हमने गृह मंत्रालय के इस आश्वासन के आधार पर अपना उपवास तोड़ा कि अगले कुछ दिनों में भारत के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होगी.

6th schedule-जानें क्या है 6वीं अनुसूची  जिसके लिए अनशन पर बैठे हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक — अनुच्छेद 244 के तहत स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों – स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के गठन का प्रावधान करती है – जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के उद्देश्य हैं:

1.असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करना।
2.आदिवासी भूमि और संसाधनों की रक्षा करना और ऐसे संसाधनों को गैर-आदिवासी व्यक्तियों या समुदायों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाना।
3.यह सुनिश्चित करना कि आदिवासी समुदायों का गैर-आदिवासी आबादी द्वारा शोषण या हाशिए पर न रखा जाए और उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित और बढ़ावा दिया जाए।

छठी अनुसूची के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं

अनुच्छेद 244(2): छठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे।

स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के चार राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में प्रशासित किया जाएगा।

यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग-अलग अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए गए जिले को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं।

राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को संगठित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। वह किसी स्वायत्त जिले की सीमाओं को बढ़ा या घटा सकता है या उसका नाम बदल सकता है।

जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों का गठन: प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जिसमें 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से चार से अधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएँगे और बाकी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएँगे। स्वायत्त क्षेत्र बनने वाले प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद होगी।

जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों को कानून बनाने की शक्तियाँ:

जिला और क्षेत्रीय परिषदों को भूमि, वन (आरक्षित वन के अलावा) के प्रबंधन, संपत्ति की विरासत आदि जैसे कुछ निर्दिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है।

इन परिषदों को अनुसूचित जिले में अनुसूचित जनजाति के निवासियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धन उधार देने या व्यापार करने के नियमन और नियंत्रण के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है।

हालाँकि, इस प्रावधान के तहत बनाए गए सभी कानूनों को राज्य के राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।

स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन:

जिला और क्षेत्रीय परिषदों को उन मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम और जिला परिषद न्यायालयों का गठन करने का अधिकार है, जहाँ विवाद के सभी पक्ष जिले के भीतर अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं।

उच्च न्यायालयों के पास राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट मुकदमों और मामलों पर अधिकार क्षेत्र है।

हालाँकि, परिषद न्यायालयों को मृत्युदंड या पाँच या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित मामलों का फैसला करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

जिला और क्षेत्रीय परिषदों को भूमि राजस्व का आकलन और संग्रह करने तथा व्यवसायों, व्यापारों, पशुओं, वाहनों आदि पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है।

परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्र में खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टे देने का अधिकार दिया गया है।

जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों को जिलों में प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाजार, पशु तालाब, मत्स्य पालन, सड़क, सड़क परिवहन और जलमार्ग स्थापित करने, निर्माण करने या प्रबंधित करने का अधिकार दिया गया है।

स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम लागू नहीं होते हैं या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं।

राज्यपाल स्वायत्त जिलों या क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित किसी भी मुद्दे पर जांच करने और रिपोर्ट प्रदान करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं।

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