डॉ० डी० सी० पसबोला बने सर्टीफाइड POSH Act प्रशिक्षक(Trainer)

डॉ० डी० सी० पसबोला बने सर्टीफाइड POSH Act प्रशिक्षक(Trainer)।
AISECT Learn, भोपाल, मध्य प्रदेश से मिला प्रशिक्षण।
देहरादून: 02 अगस्त 2025, शनिवार।
AISECT Learn, भोपाल, मध्य प्रदेश से गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर डॉ० डी० सी० पसबोला बने सर्टीफाइड POSH Act प्रशिक्षक (Trainer) बन गए हैं। प्रशिक्षण की सफलता पूर्वक समाप्ति पर “POSH Awareness at the Workplace” सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है।
डॉ० पसबोला द्वारा इस एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि POSH अधिनियम, जिसे “यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” के रूप में भी जाना जाता है, भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया एक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना है।
POSH अधिनियम (2013) के बारे में मुख्य बातें:
उद्देश्य:
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना और निवारण करना।
लागू:
यह अधिनियम सभी सरकारी और निजी संगठनों, कारखानों, स्टेडियमों, सशस्त्र बलों और घरेलू कामगारों पर लागू होता है।
यौन उत्पीड़न की परिभाषा:
इसमें शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना, और किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण शामिल हैं।
आंतरिक शिकायत समिति (ICC):
10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक नियोक्ता को अपने संगठन में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करना अनिवार्य है।
शिकायत प्रक्रिया:
यदि किसी महिला को यौन उत्पीड़न का अनुभव होता है, तो वह ICC में शिकायत दर्ज करा सकती है। ICC मामले की जांच करेगी और उचित कार्रवाई करेगी।
विशाखा दिशानिर्देश:
POSH अधिनियम, 1997 के विशाखा दिशानिर्देशों पर आधारित है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए जारी किए गए थे।
POSH अधिनियम के लाभ:
महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण, यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सुरक्षा, कर्मचारियों को सशक्त बनाना, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए जवाबदेही होना।
विशेष: डॉ० डी० सी० पसबोला जिला देहरादून, उत्तराखंड में आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें Symbiosis Institute, Pune, Maharashtra से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकोलीगल सिस्टम (PHDMLS) की उपाधि प्राप्त है। इसी प्रकार डॉ० पसबोला द्वारा अन्य भी कई चिकित्सा कानून के सर्टीफाइड उपाधियां प्राप्त की गयी हैं।